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ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों को व्यवसाय हेतु मध्यमकालीन ऋण


ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों को व्यवसाय हेतु मध्यमकालीन ऋण

छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो में सहकारी समिति से जुड़े कृषक सदस्य के परिवार से  बेरोजगार को लोन कैसे मिलेगा : आज हम आपके लिए एक ऐसी योजना की जानकारी लेकर आये हैं जिसके माध्यम से राज्य के बेरोजगार नागरिक लोन प्राप्त कर सकते हैं।  इस योजना के माध्यम से सहकारी समिति के माध्यम से  के बेरोजगार युवा नागरिकों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए शुरू किये हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के शुरू किये हैं जिससे युवा आत्मनिर्भर बनाने के साथ – साथ  रोजगार स्थापित होगा।

आज के समय में बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ गई है जिससे देश के युवा बेरोजगार  है , इसी समस्या को देखते हुए सरकार इस ऋण योजना को लागु किये हैं। जो युवा इस योजना के लिए इच्छुक हैं वे यहाँ से लोन लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। नीचे इसके आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया दिया गया है।




ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को व्यवसाय हेतु ऋण दिया जावेगा, जिन शिक्षित बेरोजगारों के पास स्वयं की भूमि या पिता / माता के नाम पर कम से कम 2.50 एकड़ एवं उससे अधिक भूमि हो, उन्हें 50,000.00 रू. से लेकर अधिकतम 1,00,000.00 रू. तक पात्रता व ऋण अधीन क्षमता के आधार पर व्यवसाय ऋण के लिए पात्र होंगे। व्यवसाय ऋण अदायगी अवधि 5 वर्ष के लिए होगा। बैंक के द्वारा निर्धारित ब्याज दर लागू होगा।

व्यवसाय ऋण आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों की सूची निम्नानुसार होगी :-

01. हितग्राही के स्वयं या पिता / माता के नाम पर कृषि भूमि हो की मूलप्रति, साथ में बी-1, पांचसाला खसरा, फार्म सी ।

02. नो ड्यूज प्रमाण पत्र शपथ पत्र |

03. स्वीकृत ऋण राशि के बराबर एक जमानतदार का आवेदन में उल्लेख करना होगा संबंधित जमानतदार के स्थाई संपत्ति का बैनामा या भूमि संबंधी बी-1, पांचसाला खसरा, फार्म सी, ऋण पुस्तिका आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

04 हितग्राही शाखा के अंतर्गत समिति के कार्यक्षेत्र का निवासी हो ।

05. हितग्राही को बैंक का नाममात्र सदस्यता बनना होगा ।

06.व्यवसाय के पंजीयन प्रमाण पत्र हो ।

07. ऋण स्वीकृति पश्चात् आवेदन पत्र में निर्धारित सामयिक बंधकनामा, गिरवीखत, शपथ पत्र, वचन पत्र आदि की पूर्ति मुख्यालय स्तर पर कराई जावेगी ।

शाखा प्रबंधक संबंधित हितग्राही के ऋण स्वीकृति एवं भुगतान क्षमता का अवलोकन कर स्पष्ट रूप से ऋण स्वीकृति हेतु अपना अभिमत अंकित कर प्राप्त आवेदन को स्वीकृति हेतु मुख्यालय प्रेषित करेंगे।

संपर्क सूत्र, निकटतम सहकारी समिति/जिला सहकारी 🏦 बैंक 



ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों को व्यवसाय हेतु लोन कैसे मिलेगा इसकी सभी जानकारी हम आपको आर्टिकल के माध्यम से दे दिया है उम्मीद है आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। यदि आपको ऐसी और भी सरकारी योजनाओं की जानकारी लेना है तो आपको इस वेबसाइट से ऐसी बहुत से योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी। अवलोकन के बाद आप आर्टिकल को शेयर अवश्य करें , धन्यवाद।

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