राष्ट्रीय आवास योजना
- Jila sahkari Bank Home Loan
- ऋण सीमा - 15.00 लाख (जो कि तीन किश्तों में दिया जावेगा)
- ऋण अवधि - 15 वर्ष
- आयु सीमा - 60 वर्ष तक
प्रतिभूति(अ) स्वीकृत ऋण से खरीदी गई अथवा निर्माण की गई सम्पत्ति का बंधक निर्धारित प्रारूप में तथा बंधक हेतू आवश्यक स्टांप डयूटी आदि का खर्च भी ऋणी को वहन करना होगा.
(ब) ऋणी द्वारा उपरोक्त के अलावा एक व्यक्ति की गारंटी निर्धारित प्रारूप मे प्रस्तुत की जावेगी जो कि ऋण राशि से कम नही होगी.
(स) वेतन भोगी ऋणी को नियोक्ता की गारंटी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जावेगा.
ऋण का भुगतान
आवास खरीदी पर एक मुश्त दी जावेगी तथा मार्जिन राशि बैंक मे जमा करना होगा तथा ऋण में मार्जिन राशि मिलाकर विके्रता को ड्राफ्ट अथवा चेक का भुगतान किया जावेगा.
ग्रेस पिरियेड- स्वीकृत आवास ऋण पर प्रथम किश्त वितरण दिनांक से 12 माह निर्धारित है.
प्रतिभूति(अ) स्वीकृत ऋण से खरीदी गई अथवा निर्माण की गई सम्पत्ति का बंधक निर्धारित प्रारूप में तथा बंधक हेतू आवश्यक स्टांप ड्यूटी आदि का खर्च भी ऋणी को वहन करना होगा.
आवास का बीमा
बैंक ऋण द्वारा क्रय किये गये अथवा निर्माण किये गए आवास का बीमा ऋण एवं बैंक के संयुक्त नाम से किया जावेगा। मूल बीमा पाॅलिसी बैंक के आधिपत्य में रखी जावेगी तथा नगदी नवीनीकरण की राशि ऋणी द्वारा वहन किया जावेगा.ग्रेस पिरियेड- स्वीकृत आवास ऋण पर प्रथम किश्त वितरण दिनांक से 12 माह निर्धारित है.
ग्रामीण आवास योजना
- ऋण सीमा - स्टीमेट का 90 प्रतिशत अधिकतम 15.00 लाख (जो कि तीन किश्तों में दिया जावेगा)
- ऋण अवधि - 10 वर्ष
- आयु सीमा - 60 वर्ष तक
प्रतिभूति(अ) स्वीकृत ऋण से खरीदी गई अथवा निर्माण की गई सम्पत्ति का बंधक निर्धारित प्रारूप में तथा बंधक हेतू आवश्यक स्टांप ड्यूटी आदि का खर्च भी ऋणी को वहन करना होगा.
(ब) ऋणी द्वारा उपरोक्त के अलावा एक व्यक्ति की गारंटी निर्धारित प्रारूप मे प्रस्तुत की जावेगी जो कि ऋण राशि से कम नही होगी.
(स) कृषकों को कृषि से आय व्यय फसलवार स्वीकृत ऋण नीति के आधार पर तैयार कर शुद्ध आय प्रस्तुत करना होगा तथा अन्य आय की जानकारी प्रस्तुत करना होगा.
(द) वेतन भोगी ऋणी को नियोक्ता की गारंटी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जावेगा.
ऋण का भुगतान
(अ) आवास खरीदी पर एक मुश्त दी जावेगी तथा मार्जिन राशि बैंक मे जमा करना होगा तथा ऋण में मार्जिन राशि मिलाकर विके्रता को ड्राफ्ट अथवा चेक का भुगतान किया जावेगा.
आवास का बीमा
बैंक ऋण द्वारा क्रय किये गये अथवा निर्माण किये गए आवास का बीमा ऋण एवं बैंक के संयुक्त नाम से किया जावेगा। मूल बीमा पाॅलिसी बैंक के आधिपत्य में रखी जावेगी तथा नगदी नवीनीकरण की राशि ऋणी द्वारा वहन किया जावेगा.ग्रेस पिरियेड- ग्रामीण आवास ऋण पर प्रथम किश्त वितरण दिनांक से 12 माह निर्धारित है.