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तारफेंसिंग हेतु ऋण स्वीकृति के नियम , तीन लाख तक के तार घेरा ऋण की पूरी जानकारी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छ.ग. द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले ऋण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा कृषकों को खेत खलिहान की सुरक्षा हेतु सामान्य मध्यावधि ऋण योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किया जाता है ! तारघेरा के लिए बैंक द्वारा प्रति एकड़ 30000.00 रू. अधिकतम 300000.00 रू. या प्रस्तुत कोटेशन का 90 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो, ऋण देने का प्रावधान है।


बैंक के कार्यक्षेत्र के कृषकों को सहकारी साख समितियों के माध्यम से ऋण अवधि अदायगी 5 वर्ष की होगी ।




तारफेंसिंग (तारघेरा) हेतु ऋण स्वीकृति के नियम निम्नानुसार है :- 

  • आवेदक को सहकारी समिति का अकालातीत सदस्य होना अनिवार्य है ।
  • स्वयं की भूमि का चालू वर्ष का बी.वन. पांचसाला की नकल ।
  • पटवारी द्वारा जारी कृषि भूमि का मूल्यांकन रिपोर्ट "फार्म सी" ।
  • पटवारी का नक्शा, जिसमें लाल स्याही से स्थान चिन्हित होगा ।
  • अधिकृत डीलर से कोटेशन लिया जावे एवं कोटेशन में कृषक का हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
  • तारफेसिंग सिंचित भूमि पर ही दिया जावेगा, सिंचाई के श्रोत का प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
  • समस्त दस्तावेज मूल प्रति में देना होगा, ऋण स्वीकृति का उल्लेख किसान के ऋण पुस्तिका में किया जाना अनिवार्य होगा ।
  • तारफेसिंग हेतु कृषक की भूमि एक ही चक का होना चाहिए जिसमें वह तारफेसिंग करना चाहता- है ।
  • क्षेत्र की अन्य बैंको का कर्ज न होने का प्रमाण पत्र मतदाता परिचय पत्र / आधार कार्ड की छायाप्रति देना होगा।
  • बैंक के द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर लागू होगा ।
  • मध्यमकालीन ऋण, नाबालिग खातेदार व आम मुखतियारनामा में नहीं दिया जावेगा । कृषक को ऋण के किष्त अनुसार अग्रिम चेक प्रस्तुत करना होगा ।


सामूहिक तार घेरा के लिए ऋण स्वीकृत

मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन तार घेरा समूह में करने का प्रावधान नहीं है। बैंक द्वारा वर्तमान में 30 हजार प्रति एकड़, अधिकतम 3.00 लाख रूपये तक व्यक्तिगत ऋण देने का प्रावधान है। एक ही स्थान में अधिक किसानों का कृषि योग्य भूमि हो और समूह में एक साथ घेरा कराना चाहते हो तो प्रत्येक किसान को उनकी सहमति के आधार पर उपरोक्त ऋणमान के अनुसार व्यक्तिगत रूप से पृथक-पृथक ऋण दिया जायेगा ।

संपर्क सूत्र, निकटतम सहकारी समिति/जिला सहकारी 🏦 बैंक 

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