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कृषि-चिकित्‍सालय और कृषि-व्यवसाय केंद्र योजना : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2002 में एक कल्याणकारी योजना शुरू की गई थी।


Agri-Clinics और Agri-Business Centres का उद्देश्य किसानों को कृषि-उद्यमी, स्थानीय जरूरतों और किसानों के लक्षित समूह की सामर्थ्य का मॉडल पर भुगतान के आधार पर या व्यवसाय के अनुसार मुफ्त में विस्तार और अन्य सेवाएं प्रदान करके सार्वजनिक विस्तार के प्रयासों को पूरक बनाना है।


Agri-Clinics और Agri-Business Centres बेरोजगार कृषि स्नातकों, कृषि डिप्लोमा धारकों, कृषि में इंटरमीडिएट और कृषि से संबंधित पाठ्यक्रमों में पीजी के साथ जैविक विज्ञान स्नातकों के लिए लाभकारी स्वरोजगार के अवसर देता है।






नाबार्ड इस योजना के लिए एक सब्सिडी channelizing agency के रूप में कार्य कर रहा है।

इस कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध, सरकार अब कृषि में स्नातकों को या बागवानी, रेशम उत्पादन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वानिकी, डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, मत्स्य पालन आदि जैसे कृषि से संबद्ध किसी भी विषय में स्टार्ट-अप प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। प्रशिक्षण पूरा करने वाले उद्यमों के लिए विशेष स्टार्ट-अप ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।



Benefits (फ़ायदे)

कृषि चिकित्‍सक - 

कृषि चिकित्‍सालयों की परिकल्पना किसानों को फसलों/जानवरों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञ सलाह और सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। कृषि-चिकित्‍सालय निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करते हैं:
  • मृदा स्वास्थ्य
  • फसल संबंधी प्रथाएं
  • पौधों की सुरक्षा
  • कटाई के बाद प्रौद्योगिकी पशुओं के लिए नैदानिक सेवाएं,
  • बाजार में विभिन्न फसलों के चारा और चारा प्रबंधन मूल्य आदि के लिए फसल बीमा होता है।



कृषि-व्यवसाय केंद्र - 

कृषि-व्यवसाय केंद्र प्रशिक्षित कृषि पेशेवरों द्वारा स्थापित कृषि-उद्यमों की व्यावसायिक इकाइयाँ हैं। इन उपक्रमों में कृषि उपकरणों के रखरखाव और कस्टम हायरिंग, इनपुट की बिक्री, और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अन्य सेवाएं शामिल हो सकती हैं, जिसमें फसल के बाद प्रबंधन और आय सृजन और उद्यमिता विकास के लिए बाजार लिंकेज शामिल हैं।


इस योजना में प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग, ऋण के प्रावधान और क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंड समग्र सब्सिडी के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता शामिल है।


    परियोजना की गतिविधियाँ (Project activities)

  1. विस्तार परामर्श सेवाएं
  2. मिट्टी और पानी की गुणवत्ता सह इनपुट परीक्षण प्रयोगशालाएं (परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ))
  3. कीट की निगरानी, निदान और नियंत्रण सेवाएं
  4. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (स्प्रिंकलर और ड्रिप) सहित कृषि उपकरणों और मशीनरी का रखरखाव, मरम्मत और कस्टम हायरिंग
  5. कृषि सेवा केंद्रों में ऊपर वर्णित तीन गतिविधियां (सामूहिक गतिविधि) शामिल हैं।
  6. बीज प्रसंस्करण इकाइयाँ
  7. प्लांट टिश्यू कल्चर लैब्स और हार्डनिंग यूनिट्स के माध्यम से सूक्ष्म प्रसार
  8. वर्मीकल्चर इकाइयों की स्थापना, जैव-उर्वरक, जैव-कीटनाशकों और जैव-नियंत्रण एजेंटों का उत्पादन।
  9. मधुमक्खियों (मधुमक्खी पालन) और शहद और मधुमक्खी उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना
  10. विस्तार परामर्श सेवाओं का प्रावधान
  11. जलीय कृषि(एक्वाकल्चर) में मछली पालने के लिए हैचरी और मछली के बच्‍चों का उत्पादन
  12. पशुधन स्वास्थ्य कवर का प्रावधान, फ्रोजन वीर्य बैंकों और तरल नाइट्रोजन आपूर्ति सहित पशु चिकित्सा औषधालयों और सेवाओं की स्थापना
  13. कृषि से संबंधित विभिन्न पोर्टलों तक पहुंच के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी कियोस्क की स्थापना
  14. फ़ीड प्रसंस्करण और परीक्षण इकाइयां
  15. मूल्य संवर्धन केंद्र
  16. फार्म स्तर से कूल चेन की स्थापना (सामूहिक गतिविधि)
  17. प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के लिए खुदरा विपणन केंद्र
  18. कृषि इनपुट और आउटपुट के ग्रामीण मार्केटिंग डीलरशिप



Eligibility (पात्रता)

  1. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  2. आवेदक को निम्नलिखित में से एक के रूप में अर्हता प्राप्त करनी चाहिए-ICAR/ UGC द्वारा मान्यता प्राप्त एस.ए.यू. / केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों / विश्वविद्यालयों से कृषि और संबद्ध विषयों में स्नातक। 
  3. अन्य एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित कृषि और संबद्ध विषयों में डिग्री को भी राज्य सरकार की सिफारिश पर कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन माना जाता है।
  4. राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य कृषि और संबद्ध विभागों और राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग से कृषि और संबद्ध विषयों में डिप्लोमा (कम से कम 50% अंकों के साथ) / स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक।
  5. अन्य एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित कृषि और संबद्ध विषयों में डिप्लोमा भी राज्य सरकार की सिफारिश पर कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन माना जाता है।.कृषि और संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर के साथ जैविक विज्ञान स्नातक।
  6. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री पाठ्यक्रमों में कृषि और संबद्ध विषयों में पाठ्यक्रम सामग्री का 60 प्रतिशत से अधिक हो।
  7. मान्यता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से जीव विज्ञान में बी.एससी. के बाद कृषि और संबद्ध विषयों में 60 प्रतिशत से अधिक पाठ्यक्रम सामग्री के साथ डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
  8. कम से कम 55% अंकों के साथ इंटरमीडिएट (यानी बारहवीं) स्तर पर कृषि से संबंधित पाठ्यक्रम।




Exclusions (अपवाद)

पेंशन लाभ प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि, वे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और स्व-वित्तपोषित परियोजनाओं की स्थापना कर सकते हैं।




Application Process (आवेदन प्रक्रिया)



पहला चरण: इच्छुक आवेदक को योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन आवेदन लिंक पर जाना होगा !

दूसरा चरण: अनिवार्य क्षेत्रों को सही ढंग से भरें। उक्त प्रारूप और आकार में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
तीसरा चरण: आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए "सबमिट" पर क्लिक करें।


आवेदक इस लिंक पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकता है -Check Application Status



Documents Required (आवश्यक दस्तावेज़)

1. आवेदक का आधार नंबर
2. आवेदक की ईमेल आईडी
3. आवेदक की नवीनतम शैक्षिक योग्यता को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज
4. आवेदक के बैंक खाते का विवरण
5. आवेदक का फोटो


स्रोत और संदर्भ

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